पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए बदला नियम! ये गलती की, तो नहीं जमा कर पाएंगे पैसा
पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं काफी अच्छा ब्याज देती हैं। साथ ही इनमें आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में बड़ी संख्या में लोग निवेश करते हैं। इनमें निवेश और रिटर्न के साथ निवेश की शर्तों भी अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन एक नियम हर किसी के लिए समान है और वह है पैन-आधार लिंक होना।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं काफी अच्छा ब्याज देती हैं। साथ ही, इनमें आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में बड़ी संख्या में लोग निवेश करते हैं। इनमें निवेश और रिटर्न के साथ निवेश की शर्तों भी अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन, एक नियम हर किसी के लिए समान है, और वह है, पैन-आधार की जानकारी देना।
नियमों में क्या हुआ है बदलाव?
पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की किसी भी योजना में निवेश करने के लिए पैन और आधार की जानकारी देना अनिवार्य है। अगर इन दोनों में कोई भी अंतर होता है, जैसे कि नाम या फिर जन्म तिथि, तो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
पैन वैलिडेशन के लिए कोर बैंक सॉल्यूशन (CBS) सिस्टम को Protean ई-गॉव टेक्नोलॉजीज (पहले NSDL) के साथ जोड़ा गया है। Protean प्रोसेस से जो डिटेल मिलती है, उसी के आधार पर पैन को फिनेकल में वैलिड किया जाता है। लेकिन, पिछले दिनों ने पोस्ट ऑफिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक, पैन वेरिफिकेशन से संबंधित प्रोटीन (Protean) सिस्टम में 1 मई, 2024 को संशोधन किया गया है।
डिटेल वेरिफाई करेगा डाकघर
डाकघर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ग्राहकों की डिटेल की पुष्टि करेगा। इस क्रॉस चेक का मकसद यह जानना है कि पैन और आधार कार्ड लिंक हैं या नहीं। साथ ही, इसके जरिए यह भी चेक किया जाएगा कि ग्राहक का आधार वाला नाम और जन्मतिथि मैच हो रही है या नहीं। अगर दोनों डिटेल मैच नहीं होती, तो ग्राहक को पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करने से रोका जा सकता है।पैन-आधार लिंक ना होने के नुकसान
अगर आपने अभी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है, तो इसे जल्दी से करा लें। आधार को पैन लिंक ना करने के कई नुकसान हैं। जैसे कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आप इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या फिर किसी और योजना में निवेश नहीं कर सकते। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, तो उसका रिफंड भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा।यह भी पढ़ें : Post Office Scheme: टैक्स बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम में करने वाले हैं निवेश, जानें किन योजनाओं पर नहीं मिलता Tax Benefit