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पाक सुप्रीम कोर्ट शरीफ परिवार की याचिका पर करेगा सुनवाई

शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में गत 28 जुलाई को शरीफ को अयोग्य करार दिया था। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Tue, 12 Sep 2017 05:15 PM (IST)Updated: Tue, 12 Sep 2017 05:15 PM (IST)
पाक सुप्रीम कोर्ट शरीफ परिवार की याचिका पर करेगा सुनवाई

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार की याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली। इसमें पनामा पेपर मामले में शरीफ को अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय पीठ गठित करने की मांग की गई है।

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शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में गत 28 जुलाई को शरीफ को अयोग्य करार दिया था। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस फैसले के खिलाफ शरीफ, उनकी बेटी मरयम, दामाद मुहम्मद सफदर, बेटों हुसैन व हसन और वित्त मंत्री इशाक डार ने समीक्षा याचिकाएं दायर की हैं।

इनमें इस दलील के साथ कोर्ट से फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है कि यह कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन है। जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसान की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाएं लाई गई।

शरीफ के बेटों और बेटी की ओर से पेश हुए वकील सलमान अकरम ने कहा कि यह फैसला पांच सदस्यीय पीठ ने सुनाया था और तीन सदस्यीय पीठ समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर सकती। इसलिए बड़ी पीठ गठित की जाए।

इस पर जजों ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह चीफ जस्टिस से समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय पीठ गठित करने को कहेंगे। इसके बाद आगे की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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