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भ्रष्‍टाचार के खिलाफ शिकंजे में शरीफ, तीन अलग मुकदमों का करना पड़ेगा सामना

राष्‍ट्रीय जवाबदेही ब्‍यूरो (नैब) ने शरीफ और उनके पारिवारिक सदस्‍यों के खिलाफ इस्‍लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत में भ्रष्‍टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामले दर्ज किए हैं।

By Pratibha KumariEdited By: Published: Wed, 08 Nov 2017 01:41 PM (IST)Updated: Wed, 08 Nov 2017 03:11 PM (IST)
भ्रष्‍टाचार के खिलाफ शिकंजे में शरीफ, तीन अलग मुकदमों का करना पड़ेगा सामना
भ्रष्‍टाचार के खिलाफ शिकंजे में शरीफ, तीन अलग मुकदमों का करना पड़ेगा सामना

इस्‍लामाबाद, पीटीआई। भ्रष्‍टाचार के आरोप में पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाने वाले नवाज शरीफ को किसी भी मामले में कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पनामा पेपर्स मामले में भ्रष्‍टाचार के तीन मामलों को एक साथ मिलाने की याचिका भी आज भ्रष्‍टाचार विरोधी अदालत ने खारिज कर दी।

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महीनों चलेगी सुनवाई

इस फैसले के बाद भ्रष्‍टाचार के हर एक मामले में 67 वर्षीय शरीफ को आरोपित किया गया। अब उन्‍हें तीन अलग-अलग मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, जिनकी सुनवाई कई महीनों तक चलेगी। हालांकि शरीफ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार किया और कहा कि उन्‍हें निष्‍पक्ष सुनवाई से वंचित रखा जा रहा है, क्‍योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर छह महीने में मुकदमे पर फैसला करने की जल्दबाजी में है।

शरीफ की याचिका खारिज करते हुए जवाबदेही अदालत के जज मोहम्‍मद बशीर ने कहा कि शरीफ को कानून के तहत निष्‍पक्ष न्‍याय मिलेगा। इसके बाद उन्‍होंने 15 नवंबर तक सुनवाई स्‍थगित कर दी। गौरतलब है कि इस दौरान किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए अदालत परिसर में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे।

जज पर लगाए आरोप

मीडिया से बातचीत में शरीफ ने कहा कि आज का फैसला पाकिस्‍तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्‍होंने कहा, मुझे पता है कि पुनर्विचार याचिका का फैसला मेरे पक्ष में नहीं होगा, क्‍योंकि जज जिन्‍होंने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया है वे प्रतिशोध से भरे हुए हैं और फैसले से भी प्रतिशोध व गुस्‍सा साफ झलक रहा है। यह इतिहास के काले पृष्‍ठों का हिस्‍सा होगा।

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि राष्‍ट्रीय जवाबदेही ब्‍यूरो (नैब) ने शरीफ, उनके परिवारिक सदस्‍यों और वित्‍त मंत्री इशाक दार के खिलाफ इस्‍लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत में भ्रष्‍टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामले दर्ज किए हैं। पनामा पेपर्स मामले में 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शरीफ को अयोग्‍य घोषित किए जाने के बाद ये मामले दर्ज किए गए। शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्‍मद सफदर भी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद जवाबदेही अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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