Move to Jagran APP

किम जोंग नाम मर्डर: सुनवाई शुरू, आरोपी महिलाओं ने खुद को बताया बेकसूर

मलेशियाई कोर्ट में सोमवार को हाई-प्रोफाइल मर्डर केस की सुनवाई शुरू हुई। वकील ने बताया कि VX नर्व एजेंट को किम जोंग नाम के चेहरे और आंखों पर लगाया गया था।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 02 Oct 2017 04:22 PM (IST)Updated: Mon, 02 Oct 2017 04:22 PM (IST)
किम जोंग नाम मर्डर: सुनवाई शुरू, आरोपी महिलाओं ने खुद को बताया बेकसूर
किम जोंग नाम मर्डर: सुनवाई शुरू, आरोपी महिलाओं ने खुद को बताया बेकसूर

मलेशिया (प्रेट्र)। मलेशिया के कोर्ट में सोमवार को कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नाम मर्डर मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसमें आरोपी दो महिलाओं ने खुद को बेकसूर बताया। रासायनिक युद्ध के लिए तैयार किए गए घातक नर्व एजेंट से किम जोंग नाम की हत्या की गई थी।

loksabha election banner

राजधानी कुआलालंपुर के बाहर शाह आलम अदालत में इंडोनेशिया की सिती आसियाह और वियतनाम की डोन थी हुओंग ने दुभाषियों के माध्यम से अपनी दलीलें दर्ज कराईं।

इंडोनेशिया की 25 वर्षीय सिति आसियाह पर लगाए गए हत्या के आरोपों को इंडोनेशियाई भाषा में पढ़ा गया। आसियाह ने दुभाषिये से कुछ बात की जिसके बाद दुभाषिया ने संकेत किया वह खुद को बेकसूर बता रही है। इसके बाद 28 वर्षीय डोन थी हुओंग पर लगाए गए आरोपों को वियतनामी भाषा में पढ़ा गया।

इन दोनों पर कुआलालंपुर के अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पर 13 फरवरी को संयुक्‍त राष्‍ट्र द्वारा प्रतिबंधित रासायनिक जहर वीएक्‍स नर्व एजेंट लगाने का आरोप है। कोर्ट में आते हुए दोनों महिलाओं ने बुलेट-प्रूफ कपड़ा पहन रखा था। यदि इनपर लगे आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तेा इन्‍हें मृत्‍युदंड की सजा मिलेगी।

दक्षिण कोरिया और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस मर्डर के पीछे किम जोंग उन का हाथ है। उत्‍तर कोरिया ने इन आरोपों से इंकार किया है। इस सुनवाई के 30 नवंबर तक चलने की उम्‍मीद है।

यह भी पढ़ें: किम जोंग नाम मर्डर केस में मलेशिया ने इंटरपोल से किया अलर्ट जारी करने का अनुरोध


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.