भाई की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा
उत्तर दिनाजपुर : भाई की हत्या के मामले में अदालत ने रहीम नामक एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई। वह कर
उत्तर दिनाजपुर : भाई की हत्या के मामले में अदालत ने रहीम नामक एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई। वह कर्णदिघी थाना क्षेत्र के बुरिहान नामक इलाके का निवासी है। जिला सत्र अदालत फर्स्ट ट्रेक सेंकेंड अदालत के सरकारी वकील मोहम्मद जब्बार ने बताया कि बीते 2003 के तीन मार्च को पुलिस ने इस इलाके का निवासी मोहम्मद लोरेमान 37 के शव को एक ब्रिज के नीचे से बरामद किया था। इस हत्या के आरोप में पुलिस ने लोरेमन के पिता मुमताज अली व भाई रहीम को गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान पिता की मौत हो गई। अदालत ने दो पक्ष के गवाहों को सुनने के बाद गुरुवार को भाई रहीम को 14 वर्ष की उम्रकैद की सजा सुनाई एवं 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर और दो वर्ष की जेल की सजा सुनाई।