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किन्नर हत्याकांड मे दो लोग दोषी करार

हावड़ा के श्यामपुर मे साल 2015 मे हुए दीपा हाजी की हत्या के मामले मे कोर्ट ने दो लोगो को दोषी करार दिया है।

By Edited By: Published: Wed, 13 Dec 2017 03:00 AM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 02:22 PM (IST)
किन्नर हत्याकांड मे दो लोग दोषी करार
किन्नर हत्याकांड मे दो लोग दोषी करार

हावड़ा, [जागरण संवाददाता] हावड़ा के श्यामपुर मे साल 2015 मे हुए दीपा हाजी की हत्या के मामले मे कोर्ट ने दो लोगो को दोषी करार दिया है। मंगलवार को उलुबेडि़या अदालत के जिला व दायरा न्यायाधीश (प्रथम) रूपांजना चक्रवर्ती ने मामले मे मूल अभियुक्त पूजा व शेख सब्बीर को हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए बुधवार को सजा सुनाने की बात कही। वही मामले मे एक अन्य आरोपित सूमी खान को कोर्ट ने आरोपो से बरी कर दिया। दीपा, प्रदेश किन्नर समिति का अध्यक्ष था।

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सरकारी अधिवक्ता मानस कुमार दास के अनुसार 11 सितंबर, साल 2015 को श्यामपुर के नाउल इलाके मे पूजा नामक एक किन्नर का गुरु बताशी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। पूजा के निमंत्रण पर ही दीपा हाजी कार्यक्रम मे शाम को 5.30 बजे भाग लेने पहुंचा।

रात को 8.30 बजे दीपा को एक किन्नर किसी काम को लेकर घर के एक कमरे मे ले गया। आरोप है कि काफी देर बीतने के बाद जब दीपा नही लौटा, तो उसकी गोद ली हुई बेटी, चंद्रमुखी, दीपा को को ढूंढते हुए उक्त कमरे मे गई। चंद्रमुखी के अनुसार कमरे के पास बाथरूम मे दीपा का शव पड़ा हुआ था। गले मे तार लिपटा हुआ था। माथे पर भी घाव के निशान थे।

भागकर दूसरे कमरे मे आई और बाकी किन्नरो को दीपा की हत्या होने की जानकारी दी। आरोप है कि ऐसा करने पर पूजा और उसके सहयोगियो ने चंद्रमुखी की जमकर पिटाई की। इतना ही नही उक्त घटना के बारे मे पुलिस को कुछ भी नही बताने की सख्त हिदायत भी दी गई। हालांकि चंद्रमुखी ने मूल आरोपित पूजा समेत कुल सात लोगो के खिलाफ अगले दिन श्यामपुर थाने मे हत्या की शिकायत दर्ज करवाई।

सरकारी अधिवक्ता श्री दास ने बताया कि इससे पूर्व साल 2003 मे दीपा ने पूजा पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया था। मंगलवार को कोर्ट ने आइपीसी 302,201,382,506,38 व 120बी के तहत पूजा को और सब्बीर शेख को आइपीसी 201 और 32 के तहत हत्या का दोषी माना है।


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