तापस पाल के खिलाफ सीआइडी जांच का निर्देश
जागरण संवाददाता, कोलकाता। तृणमूल सांसद तापस पाल मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआइडी जांच का निर्देश दिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई को दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने अपना अंतरिम निर्देश दिया है।
कोर्ट की तरफ से दिये गये इस अंतरिम निर्देश के तहत कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीआइडी हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और 1 सितंबर तक उसे कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करना होगा। साथ ही तापस मामले में दर्ज आरोप पत्र को 72 घंटे के अंदर एफआइआर के रूप में दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि अपने निर्वाचन केंद्र में कृष्णानगर के विभिन्न जगहों में तापस पाल ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिाजनक बयानबाजी की थी। जिसके बाद बंगाल की राजनीति गर्म हो गई थी। सिर्फ बंगाल ही नहीं देश के विभिन्न हिस्से में इसका विरोध किया जाने लगा था। यहां तक की तापस पाल के खिलाफ सजा देने की भी मांग की जा रही थी। जबकि तृणमूल की तरफ से कहा गया था कि इसके लिए तापस पाल ने माफी मांग ली है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तापस पाल का बचाव करते हुए कहा था इस बयानबाजी को लेकर क्या वे तापस की हत्या कर दें? उसके खिलाफ किसी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था की मांग को भी सरकार ने खारिज कर दिया था। उसके बाद एक वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दर्ज की गयी थी जबकि एक अन्य वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया लेकिन हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन रहने की वजह से उसे खारिज कर दिया गया था। इससे पहले बुधवार को न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने तापस पाल के विवादित वीडियो फुटेज देखने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि वक्ता रास्ते के लोफर नहीं बल्कि कानून के रक्षक हैं।