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सिक्किम सरकार ने पारित किया जीएसटी बील

जागरण संवाददाता, गंगटोक : सिक्किम में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (एसजीएसटी) पारित हो गया है। यह विधेयक

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 May 2017 06:43 PM (IST)Updated: Thu, 25 May 2017 06:43 PM (IST)
सिक्किम सरकार ने पारित किया जीएसटी बील
सिक्किम सरकार ने पारित किया जीएसटी बील

जागरण संवाददाता, गंगटोक : सिक्किम में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (एसजीएसटी) पारित हो गया है। यह विधेयक बुधवार को सदन में बतौर वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने प्रस्तुत किया था, जो गुरूवार बिना बहस के पारित हुई। जीएसटी के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला सिक्किम 16वां राज्य बन गया है। एक राष्ट्र एक कर नियम के सोच से तैयार जीएसटी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जीएसटी के धारा 173 के तहत राज्यों को अपने स्तर से कई संसोधन कर प्रावधानों को शामिल करने की पूरी छूट दी गई है। जिसके तहत सिक्किम में मनोरंजन कर (इंटरटेंमेंट टैक्स) पंचायतों व नगर पंचायतों को वसूल करने की नियम को शामिल किया है। इसी तरह पेट्रोल, डीजल, शराब आदि में जीएसटी लागू नहीं होती है। इसी कारण सिक्किम ने अपने ढंग से उक्त पदाथरें पर टैक्स वसूलेगी। लाटरी में टैक्स भुगतान पर अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जीएसटी में इस पर कोई प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। हालाकि इस संबंध में जीएसटी व राज्य सरकार द्वारा टैक्स वसूलने का मुद्दा विचाराधीन है। उन्होंने 50 हजार रूपये से नीचे की किसी भी खरीददारी पर पता देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे उपर के खरीददारी पर पूरी जानकारी के साथ पता देना अनिवार्य की है। इसी तरह किसी भी चैरेटी करने वाले संस्थाओं को टैक्स से छूट देने का भी प्रावधान है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश कर जीएसटी आयोग को सौंपना होगा। अंतत आयोग द्वारा ही टैक्स छूट देने का निर्णय लेगी। उन्होंने जीएसटी के धारा 171 के तहत उपभोक्ताओं को कई तरह के लाभ हासिल करने का नियम होने की जानकारी दिया। उन्होंने जीएसटी द्वारा राज्य से वसूले गए टैक्स के 40 फीसदी हिस्से राज्य को राजस्व के रूप में प्राप्त होने की होने की प्रावधान बारे उजागर किया। उन्होंने इकोलोजिकल टैक्स, सेस, वेल्यु एडेड टैक्स आदि राज्य के सभी नियमों जीएसटी के धारा 174 के तहत प्रभावहीन होने की जानकारी दी।


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