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शराब बिक्री मामले में जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक

- आगामी दो सप्ताह के भीतर नेशनल व स्टेट हाइवे पर स्थित शराब दुकानों का होगा निरीक्षण - निरीक्षण के

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 09:04 PM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 09:04 PM (IST)
शराब बिक्री मामले में जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक
शराब बिक्री मामले में जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक

- आगामी दो सप्ताह के भीतर नेशनल व स्टेट हाइवे पर स्थित शराब दुकानों का होगा निरीक्षण

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- निरीक्षण के बाद ही होगा दुकान के लाइसेंस का नवीकरण

जागरण संवाददाता, गंगटोक : सिक्किम को सुप्रीम कोर्ट से मिली शराब बिक्री में छूट को लेकर शनिवार पूर्वी सिक्किम जिलाधिकारी प्रभाकर वर्मा के कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में आगामी दो सप्ताह के भीतर नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे स्थित शराब के दुकानों की स्थलीय निरीक्षण करने पर फैसला लिया गया है। ताकि भविष्य में उसी आधार पर लाइसेंस नवीकरण किया जा सके। उक्त बैठक में आबकारी विभाग के सचिव यशोदा भंडारी ने फिलहाल नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे के दायरे से बाहर फारेन लिक्विर रिटेल दुकान, फारेन लिक्विर बार दुकान व पचवाई दुकान को लाइसेंस जारी करने की जानकारी दी। हालाकि सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम को छूट देने के बावजूद दृष्यता एवं पहुंच के दायरे संबंधी स्थलीय निरीक्षण करने तथा उसी के आधार पर लाइसेंज जारी करने की विभागीय फैसले को बैठक में कहा। उक्त बैठक में गंगटोक नगर निगम के मेयर शक्ति सिंह चौधरी, निगम के चेयरमैन आशीष राई, पूर्वी सिक्किम के पुलिस अधीक्षक डीबी गिरि समेत जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

फोटो कैपशन

29गंगटोक03- बैठक में भाग लेते जिला प्रशासनिक व आबकारी विभाग के अधिकारी।


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