कामकाज से विरत रहे अधिवक्ता
सिलीगुड़ी : बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ताओं के लिए जो कानून लाया गया है। उसके तहत कोई भी वक
By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Mar 2017 10:56 PM (IST)Updated: Mon, 27 Mar 2017 10:56 PM (IST)
सिलीगुड़ी : बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ताओं के लिए जो कानून लाया गया है। उसके तहत कोई भी वकील या बार काउंसिल आंदोलन स्वरुप कामकाज बंद नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके विरोध में बंगाल बार काउंसिल के निर्देश पर सिलीगुड़ी में वकीलों ने कामकाज बंद रखा। सिलीगुड़ी बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेश मित्रुका ने बताया कि इस प्रकार का कानून मौलिक अधिकारों के हनन करने के बराबर है।
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