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यौन उत्पीड़न पर जागरूकता शिविर

जागरण संवाददाता,गंगटोक : सरकारी, गैर सरकारी व निजी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों पर होने वाले यौन

By Edited By: Published: Wed, 26 Oct 2016 12:13 AM (IST)Updated: Wed, 26 Oct 2016 12:13 AM (IST)
यौन उत्पीड़न पर जागरूकता शिविर

जागरण संवाददाता,गंगटोक : सरकारी, गैर सरकारी व निजी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों पर होने वाले यौन शोषण व उत्पीड़न मामलों की शिकायत दर्ज करने तथा कानूनी कार्रवाई के विषय में व्यापक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राज्य के क्षमता विकास निदेशालय की ओर से श्रम निरीक्षकों व श्रमाधिकारियों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहर के सोकेथाग स्थित श्रम विभाग सचिवलाय सभागार में आयोजित कार्यशाला को श्रम सचिव डा. के जय कुमार ने बतौर सभाध्यक्ष के रूप में संबोधित करते हुए यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 2013 को राज्य में पूरी शक्ति के साथ क्रियान्वयन करने तथा भविष्य में महिला सुरक्षा के कानून को निरंतरता देने की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने अधिनियम संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित कर हर स्तर पर व्यापक जागरूकता फैलाने के प्रयास को व्यवहार में उतारने का विचार व्यक्त किया। सचिव ने कहा कि कार्यशाला सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण एवं कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित मारथा फरेल फाउंडेशन के योजना प्रबंधक नंदिता प्रधान ने राज्य में कम संख्या में यौन उत्पीड़न एवं शोषण के मामलों में विभाग को शिकायत प्राप्त होने तथा शिकायत के आधार पर विभिन्न चरणों में होने वाली सुनवाई के बाद कार्यवाही के आकड़े प्रस्तुत किए।इस तरह की कार्यवाही को कानूनी दायरे में लाने की महिला कर्मचारियों के साहस की भी प्रधान ने प्रशसा की। योजना प्रबंधक के अनुसार अन्य राज्यों में पुरूष अधिकारियों के डर से कई महिला कर्मचारी खुद पर हो रहे जूल्म पर मौन रह जाती हैं और शिकायत नही दर्ज करवाती हैं। नंदिता प्रधान ने किसी भी क्षेत्र में पुरूषों के समान अधिकार का उपभोग करने के विधि संगत प्रावधान होने की जानकारी भी दी।


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