Move to Jagran APP

जीटीए क्षेत्र में रास्ता निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक हटी

By Edited By: Published: Mon, 15 Sep 2014 10:22 PM (IST)Updated: Mon, 15 Sep 2014 10:22 PM (IST)
जीटीए क्षेत्र में रास्ता निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक हटी

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : गोरखालैंड टेरिटोरिएल एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में राज्य के उत्तर बंगाल विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे रास्ते के निर्माण पर कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा लिया गया है।

loksabha election banner

उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने बताया कि सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा स्टे आर्डर को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर बंगाल विकास विभाग द्वारा जीटीए क्षेत्र में किये जा रहे सड़क निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अड़चन साफ हो गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से पहाड़ व समतल दोनों जगहों पर समान रुप से विकास कार्य करती रही है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने राजनीतिक कारणों से कलकत्ता हाईकोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा किया। उल्लेखनीय है राज्य के उत्तर बंगाल विकास विभाग द्वारा दार्जिलिंग, कर्सियांग व कालिम्पोंग में तीन रास्तों का निर्माण कार्य शुरू करायाथा, जिसे जीटीए ने अपने कार्यक्षेत्र में दखल देने का अरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में में मुकदमा कर दिया था। कोर्ट ने इसे स्वीकारते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.