हत्या मामले में पति को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, दुर्गापुर : दूसरी महिला के साथ अवैध संपर्क होने के कारण शादी के तीन माह बाद ही पत्न
जागरण संवाददाता, दुर्गापुर : दूसरी महिला के साथ अवैध संपर्क होने के कारण शादी के तीन माह बाद ही पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में कटवा कोर्ट ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले पर लड़की के परिजनों ने खुशी व्यक्त की है।
कटवा के पांचघाड़ा गांव निवासी जोगमाया मंडल की शादी केतुग्राम थाना के ग्वालपाड़ा निवासी भवेश पाल के साथ वर्ष 1997 के फाल्गुन माह में हुई थी। तीन माह बाद भवेश पत्नी को लेकर उसके मायके कटवा गया था। जहां दस जून को वह पत्नी को लेकर फिल्म देखने गया। उसी समय धारदार हथियार से पत्नी का गला काट दिया एवं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। जिसके बाद रात के समय वह पुलिस को लेकर घर पहुंचा एवं बताया कि बदमाशों ने दोनों को पकड़ लिया था जोगमाया को लेकर गए। तब परिजनों को संदेह हुआ। संदेह के आधार पर लड़की के भाई जयदेव मंडल ने भवेश पर हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच में पाया कि उसने खुद ही उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया है। पुलिस के सामने वह हत्या की बात को कबूल भी कर लिया। कोर्ट में यह मामला चल रहा था एवं उसे जमानत मिल गई थी। अंत में 19 वर्ष बाद बुधवार को कटवा कोर्ट के न्यायाधीश शुभ्रजीत दास ने आरोपी को दोषी करार दिया एवं उम्रकैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील कंचन मुखर्जी ने कहा कि कोर्ट ने दस हजार रुपया जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है, जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी।