दुष्कर्म के दो मामलों में महिला समेत चार को कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामले के आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू ने सजा सुनाई।
उत्तरकाशी, [जेएनएन]: नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामले के आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू ने सजा सुनाई। एक मामले का आरोपी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल व दूसरे मामले के आरोपी सहारनपुर के रहने वाले हैं।
शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि 21 मई 2015 को डुंडा तहसील के एक गांव की 13 वर्षीय किशोरी घर से मातली बाजार सामान खरीदने गई थी। देरशाम तक वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की। उसका कोई पता नहीं चला।
दूसरे दिन गांव के एक युवक ने किशोरी के पिता को बताया कि उसने ट्रक में उनकी बेटी को मातली से उत्तरकाशी की ओर जाते देखा है। 22 मई को किशोरी के पिता की तहरीर पर थाना कोतवाली उत्तरकाशी में अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया।
कुछ ही दिन बाद पुलिस ने रामलीला मैदान से आरोपी चालक गिरीश कठैत पुत्र जोत सिंह निवासी बांस काटल, पट्टी दोगी, थाना मुनिकीरेती जनपद टिहरी गढ़वाल को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने बताया था कि ट्रक चालक ने गेंवला से मातली के लिए ट्रक में बिठाया, लेकिन ट्रक मातली में न रोककर सीधे उत्तरकाशी ले गया।
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। उत्तरकाशी में एक होटल में कमरा लिया। जहां रातभर दुष्कर्म किया। बताया कि आरोपी चालक मई 2015 से जेल में है।
वहीं शासकीय अधिवक्ता हुकुम सिंह रावत ने बताया कि 26 अप्रैल 2014 को मनिहारन, सहारनपुर निवासी जितेंद्र कुमार दोस्त दिनेश कुमार व उसके पिता संजय कुमार निवासी भरोड़ी, सहारनपुर के साथ ससुराल नेलाड़ी पुरोला आया। तीनों मेले में शामिल होने के लिए कुरोड़ा गांव गए। जितेंद्र कुमार वहां सास की छोटी बहन तारी देवी पत्नी पतीलाल निवासी कुरोड़ा के घर गया।
वहां जितेंद्र कुमार ने छोटी सास तारी देवी के साथ षडयंत्र रचा। तारी देवी के कहने पर जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार व संजय कुमार क्षेत्र की एक नाबालिग को भगा ले गए। सहारनपुर ले जाने पर संजय कुमार ने बेटे दिनेश कुमार से नाबालिग की शादी करा दी। इसके बाद दिनेश कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म किया।
इधर, पुरोला में बेटी के गायब होने पर पिता ने 10 मई 2014 को पुरोला थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने जांच शुरू की और जितेंद्र ङ्क्षसह को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। इसके बाद तारी देवी, दिनेश व संजय कुमार को गिरफ्तार किया तथा नाबालिग को भी बरामद किया।
इस मामले में कोर्ट से जमानत पर छूटने के बाद संजय कुमार फरार हो गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू की अदालत ने जितेंद्र कुमार और तारा देवी को अपहरण, षडयंत्र रचने, पोस्को एक्ट तथा दिनेश कुमार को अपहरण, नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पोस्को एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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