पत्नी की हत्या में पति समेत दो को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू ने हत्या के मामले में पति व भ
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी :
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू ने हत्या के मामले में पति व भांजे को आजीवन कारावास तथा दूसरे भांजे को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
उत्तरकाशी के जोशियाड़ा
में 27 अक्टूबर 2010 में लक्ष्मी देवी सेमवाल पति उमा शंकर के साथ ससुराल की रिश्तेदारी में जोशियाड़ा में आयोजित शादी की मेहंदी रस्म में शामिल होने गई थी। 29 अक्टूबर तक वह नहीं लौटी। इस पर लक्ष्मी के पिता विशंबर दत्त ने कोतवाली उत्तरकाशी में 30 अक्टूबर को गुमशुदगी दर्ज कराई तथा जवाईं उमा शंकर पर हत्या करने का आरोप लगाया। ं बताया था कि लक्ष्मी व उमा शंकर में काफी समय से अनबन चल रही है। विवाद का मामला न्यायालय में भी चल रहा है। 31 अक्टूबर 2010 को धनपुर निवासी विजय ¨सह गुसाई ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के पास एक शव पड़ा है। जिसका सिर नहीं है। जिसकी शिनाख्त राम स्वरूप पैन्यूली, सुनील पैन्यूली ने बहन लक्ष्मी के रूप में की। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति उमाशंकर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उमाशंकर ने बताया कि मेंहदी वाली रात को भांजे प्रवीण कुड़ियाल व सचिन जोशी के साथ मिलकर लक्ष्मी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव के सिर और धड़ को अलग-अलग किया। धड़ वाले हिस्से को लंबगांव मोटर मार्ग पर धनपुर गांव के निकट फेंका, जबकि सिर को बौंगा के निकट पीपल खाला के फेंका। इस पर पुलिस ने प्रवीण कुड़ियाल व सचिन जोशी को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर बौंगा गांव के निकट पीपल खाला से सिर को बरामद किया।
शासकीय अधिवक्ता हुकुम ¨सह रावत ने बताया कि अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्तों की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू ने उमाशंकर व प्रवीन कुड़ियाल को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जबकि सचिन जोशी को सात साल के कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। मामले का आरोपी उमा शंकर सेमवाल असम राइफल व प्रवीण कुड़ियाल एनएसजी कमांडो है। सचिन जोशी एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है।