डोडा पाउडर तस्कर को तीन साल की कैद
By Edited By: Published: Thu, 10 Apr 2014 11:40 PM (IST)Updated: Thu, 10 Apr 2014 11:40 PM (IST)
उत्तरकाशी: प्रतिबंधित डोडा पोस्त की तस्करी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मनेरी थाना पुलिस ने 26 जुलाई 2010 को मुखबिर की सूचना पर ओमपाल सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी सेठपुर थाना लक्सर हरिद्वार से 15 किलो डोडा पाउडर के साथ पकड़ा था। पुलिस जांच के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले की चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की पैरवी करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने पांच गवाह व मामले से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके आधार पर गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ओमपाल सिंह को 8/15 एनडीपीएस के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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