Move to Jagran APP

सीबीसीआइडी की रिमांड याचिका कोर्ट से खारिज

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को सचिन लखेड़ा के मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या

By Edited By: Published: Thu, 29 Jan 2015 01:06 AM (IST)Updated: Thu, 29 Jan 2015 01:06 AM (IST)
सीबीसीआइडी की रिमांड याचिका कोर्ट से खारिज

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को सचिन लखेड़ा के मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर रिमांड में देने से संबंधित सीबीसीआइडी की अर्जी को खारिज कर दिया। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।

loksabha election banner

बुधवार को सीबीसीआइडी ने सीजेएम कोर्ट में सचिन प्रकरण में जेल में बंद तीन आरोपियों के विरुद्ध रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आरोपियों के वकीलों ने इस प्रार्थना पत्र का विरोध किया। सीबीसीआइडी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तर्क दिया कि मृतक सचिन लखेड़ा का क्षतविक्षत शव बरामद हो गया है। इसलिए आरोपियों के विरूद्ध हत्या के मामले में रिमांड स्वीकृत किया जाए। इस पर आरोपियों के वकीलों एमडी बहुगुणा और आनंद सेमल्टी ने तर्क दिया कि बरामद शव सड़ा गला होना बताया गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बरामद शव सचिन लखेड़ा का ही हो। इस मामले में गवाहों के बयान भी काफी देर से अंकित किए गए हैं। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शादाब बानो की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीबीसीआईडी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.