सीबीसीआइडी की रिमांड याचिका कोर्ट से खारिज
जागरण संवाददाता, नई टिहरी: सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को सचिन लखेड़ा के मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या
जागरण संवाददाता, नई टिहरी: सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को सचिन लखेड़ा के मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर रिमांड में देने से संबंधित सीबीसीआइडी की अर्जी को खारिज कर दिया। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।
बुधवार को सीबीसीआइडी ने सीजेएम कोर्ट में सचिन प्रकरण में जेल में बंद तीन आरोपियों के विरुद्ध रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आरोपियों के वकीलों ने इस प्रार्थना पत्र का विरोध किया। सीबीसीआइडी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तर्क दिया कि मृतक सचिन लखेड़ा का क्षतविक्षत शव बरामद हो गया है। इसलिए आरोपियों के विरूद्ध हत्या के मामले में रिमांड स्वीकृत किया जाए। इस पर आरोपियों के वकीलों एमडी बहुगुणा और आनंद सेमल्टी ने तर्क दिया कि बरामद शव सड़ा गला होना बताया गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बरामद शव सचिन लखेड़ा का ही हो। इस मामले में गवाहों के बयान भी काफी देर से अंकित किए गए हैं। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शादाब बानो की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीबीसीआईडी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।