पौड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की सजा
पौड़ी में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई।
पौड़ी, [जेएनएन]: जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि वह डीजीसी के माध्यम से पीडि़ता को पांच लाख का विशेष मुआवजा मुहैया कराए।
अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश सामवेदी ने बताया कि 19 दिसंबर 2016 को लैंसडोन तहसील क्षेत्र के एक विद्यालय की नाबालिग छात्रा खेल प्रतियोगिता में शामिल होने की बात कह कर घर से कोटद्वार गई थी। लेकिन लौटी नहीं थी।
इस मामले में पीडि़ता की मां ने 24 दिसंबर 2016 को लैंसडौन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुछ दिन बाद पीडि़ता को बरामद कर लिया था। किशोरी ने पूछताछ में बताया था कि कोटद्वार में मुकर्रम अली निवासी हर्षवाड़ा, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर मिला।
वह अपने साथ नजीबाबाद ले गया। आरोप लगाया कि मुकर्रम ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने मुकर्रम को गिरफ्तार कर लिया था।
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