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एसिड अटैक के पीड़ित को होता है अग्रिम भुगतान

संवाद सहयोगी, पौड़ी: दीवानी न्यायालय परिसर में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से संगोष्ठी का आयोजन क

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 07:56 PM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 07:56 PM (IST)
एसिड अटैक के पीड़ित को  होता है अग्रिम भुगतान
एसिड अटैक के पीड़ित को होता है अग्रिम भुगतान

संवाद सहयोगी, पौड़ी: दीवानी न्यायालय परिसर में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें एसिड अटैक के पीड़ितों को दी जाने वाली विधिक और आर्थिक सहायता की विस्तार से जानकारी दी गई। संगोष्ठी में पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और प्राधिकरण के स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया।

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गुरुवार को दीवानी न्यायालय पौड़ी में विधिक प्राधिकरण की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधिक प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र ¨सह ने बताया कि एसिड अटैक के पीड़ित को उपचार के लिए सरकार की ओर से 30 हजार से 1.50 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाती हैं, जिसका चिकित्सक के परामर्श से 75 प्रतिशत अग्रिम भुगतान भी संभव है। साथ ही निजी अस्पताल के इलाज से इन्कार करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि एसिड विक्रय प्रतिबंधित है, जिसे एसडीएम नियंत्रित करते हैं। ¨सह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के लक्ष्मी बनाम भारत संघ व परिवर्तन केंद्र बनाम भारत संघ के निर्णय में अन्य कई प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर बीडीओ पौड़ी प्रमोद कुमार त्रिवेदी, सीओ सदर धन¨सह तोमर, कोतवाल पौड़ी कैलाश चंद्र भट्ट, श्रीनगर प्रवीण कोश्यारी, एसओ नीरजा यादव, त्रिप्ती रावत, दिव्या नेगी, संजू रावत, लक्ष्मी रावत आदि मौजूद थे।


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