व्यापारियों को दी श्रम कानूनों की जानकारी
पौड़ी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित शिविर में श्रमिकों को नियोजन में रखने वाले
पौड़ी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित शिविर में श्रमिकों को नियोजन में रखने वाले नियोजकों के लिए कानूनी दायित्वों के संबंध में जागरूक करने के साथ ही उन्हें कानून की जानकारी दी गई। जिला पंचायत सभागार में आयोजित शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र ¨सह ने प्रतिभागी व्यापारी को श्रम कानून के तहत नियोजकों के दायित्वों से भी अवगत कराया। बताया गया कि चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानून के विरुद्ध काम पर न रखें। इसके अलावा श्रमिकों के संबंध में रजिस्टर व अन्य अभिलेख बनाने की जानकारी व निर्धारित दैनिक मजदूरी से कम न देने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें भी वितरित की। इस मौके पर व्यापार संघ के अध्यक्ष देवेंद्र ¨सह रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी रतन ¨सह रावल, व्यापार संघ के महामंत्री अनूप देवरानी आदि मौजूद थे।