जानलेवा हमले में आरोपी को तीन वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, कोटद्वार: नवंबर 2012 में मारपीट के बाद राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में मेडिकल करा
जागरण संवाददाता, कोटद्वार:
नवंबर 2012 में मारपीट के बाद राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में मेडिकल कराने पहुंचे युवक पर धारदार हथियार से हमला करने संबंधी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार, आठ नवंबर 2012 को ग्राम लालपुर निवासी चंद्रमोहन खंतवाल के सिर पर एक किशोर ने कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से उस वक्त वार कर दिया, जब वे आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में मेडिकल करवा रहे थे। हमले के बाद हमलावर फरार हो गया। लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। चंद्रमोहन के चाचा कमलेश खंतवाल की ओर से इस मामले में किशोर के साथ ही उसके पिता रामशरण व माता शाकंबरी देवी के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता नसीम बेग ने बताया कि सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों में इस बात की पुष्टि हुई कि रामशरण ने अपने पुत्र को चंद्रमोहन पर हमले के लिये उकसाया। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने इस मामले में आरोपी रामचंद्र को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने शाकंबरी देवी को दोषमुक्त करार दिया है।