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हादसे ने खोली प्रशासन के दावों की पोल

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: नजीबाबाद रोड पर हुए हादसे ने प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है, ज

By Edited By: Published: Thu, 03 Sep 2015 06:13 PM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2015 06:13 PM (IST)

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: नजीबाबाद रोड पर हुए हादसे ने प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है, जिसमें सुबह के वक्त क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रालियों की आवाजाही पर प्रतिबंध की बात कही जाती है। दरअसल, क्षेत्र की नदियों में अवैध खनन जोरों पर है। खननकारी सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य न सिर्फ नदियों को खंगाल रहे हैं, बल्कि अधिक से अधिक उपखनिज उठाने के चक्कर में तेज गति से लापरवाही के साथ सड़कों को ट्रैक्टर-ट्राली दौड़ाते हैं।

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शासन ने अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए खनन नियमावली में परिवर्तन करते हुए खनन चोरी के मामलों में जुर्माने का प्राविधान कई गुना बढ़ा दिया है। पूर्व में जहां उपखनिज चोरी के एवज में 25 हजार की धनराशि के जुर्माने का प्राविधान था। यह बढ़कर दो लाख रुपये हो गया है। बावजूद इसके कोटद्वार क्षेत्र में अवैध खनन पर नकेल लगती नजर नहीं आ रही। आलम यह है कि शाम होते ही खननकारी ट्रैक्टर-ट्रालियों समेत नदियों में उतर रहे हैं व पूरी रात अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। रात में खननकारियों में अपने अधिक से अधिक उपखनिज उठाने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में ट्रैक्टर-ट्रालियों की रफ्तार का अंदाजा स्वयं लगाया जा सकता है। नतीजा, तेज रफ्तार दौड़ती उपखनिज से लगी ट्रैक्टर-ट्रालियां कब किसे अपनी चपेट में ले लें, कहा नहीं जा सकता।

कुछ माह पूर्व पटेल मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक वृद्ध को टक्कर मार दी थी। जिसके बाद प्रशासन ने सुबह छह बजे से नौ बजे के मध्य सड़कों पर ट्रैक्टर-ट्रालियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन, गुरुवार सुबह हुए हादसे ने प्रशासन के इन दावों की पोल खोल दी। उपजिलाधिकारी जीआर बिनवाल ने भी स्वीकारा कि सुबह छह बजे से क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रालियों की आवाजाही प्रतिबंधित है। बताया कि पुलिस को इस संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा।


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