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एक लाख दुर्घटना बीमा अदा करे बीमा कंपनी

जागरण संवाददाता, पौड़ी : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को पति का दुर

By Edited By: Published: Tue, 23 Jun 2015 04:49 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jun 2015 04:49 PM (IST)

जागरण संवाददाता, पौड़ी : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को पति का दुर्घटना बीमा एक लाख रुपये पत्नी को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी को आर्थिक, मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।

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पौड़ी तहसील के पट्टी पैडुलस्यूं क्षेत्र्रागत रछूली गांव निवासी हेमलता जोशी ने दस अक्टूबर 2012 को जिला उपभोक्ता फोरम में उक्त मामले को लेकर शिकायत दर्ज की थी। बताया कि सात फरवरी 2010 को उनके पति राजेंद्र प्रसाद जोशी परसुंडाखाल बाजार से दुकान बंद कर गांव रछुली आ रहे थे। रास्ते में सांय सात बजे पैर फिसलने के कारण गहरी खाई में गिर गए व उनकी मृत्यु हो गई। बाद में मृतक की पत्नी ने बीमा कंपनी से बीमा पालिसी की शर्तो के अनुरूप बीमा राशि प्रदान करने के लिए आवेदन किया। लेकिन, बीमा कंपनी ने सिर्फ सामान्य बीमा हित लाभ रुपये एक लाख दिए व दुर्घटना बीमा मुआवजा एक लाख रुपये देने से इन्कार कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल व दीप्ति भंडारी ने दोनों ही पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पाया कि मृत्यु के बाद बीमा कंपनी ने सेवाओं में कमी की। फोरम ने शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को दुर्घटना बीमा अदा करने के आदेश दिए।


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