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बीमा कंपनी को दो लाख छह हजार अदा करने के आदेश

जागरण संवाददाता, पौड़ी: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक मामले में बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त मारु

By Edited By: Published: Thu, 28 May 2015 03:57 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2015 03:57 PM (IST)

जागरण संवाददाता, पौड़ी: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक मामले में बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त मारुति कार की बीमा राशि दो लाख छह हजार 243 रुपये देने का आदेश दिया है। यह धनराशि बीमा कंपनी की ओर से दो माह के अंदर शिकायतकर्ता को देनी होगी। इसके अलावा मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में भी बीमा कंपनी को 10 हजार रुपये अदा करने होंगे।

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शिकायतकर्ता मनोज कुमार निवासी उड़ियारी जनपद अल्मोड़ा ने 29 अगस्त 2012 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की थी कि उसकी मारुति कार इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 19 मार्च 2011 से 18 मार्च 2012 तक बीमाकृत थी। उक्त वाहन 16 जून 2011 को पीपलपानी से दो किमी आगे कसूड़ गांव के तहत कोटलीधार तोक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक किशन सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय चालक के पास वैध चालक अनुज्ञप्ति थी व वाहन के सभी कागजात भी वैध थे। घटना की सूचना बीमा कंपनी को दी गई और 18 जून 2011 को पटवारी कपोलस्यूं द्वितीय को दी गई। विपक्षी से फोन कर सर्वे कराने की प्रार्थना की गई। सर्वेयर ने वाहन का सर्वे कर क्लेम शीघ्र दिलवाने का आश्वासन दिया गया। वाहन को शर्मा वर्कशाप पौड़ी में ले जाने को कहा गया। वाहन के सभी कागजात वाहन स्वामी ने आरटीओ कार्यालय अल्मोड़ा में जमा करवाए व उनकी एक कापी विपक्षी को भी दी गई। क्लेम के निस्तारण की प्रार्थना के बाद भी बीमा कंपनी ने वाहन के क्लेम का निस्तारण सात माह तक नहीं किया। साथ ही शिकायतकर्ता को पत्र भेजकर बिना किसी स्पष्टीकरण के क्लेम खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल, दीप्ति भंडारी ने दोनो पक्षों को सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन के बाद पाया कि बीमा कंपनी ने अपनी सेवाओं में कमी की है। फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।


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