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अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को सात वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: गत वर्ष फरवरी में नजीबाबाद रोड पर पीरबाबा की मजार के समीप मुठभेड़ के बाद द

By Edited By: Published: Mon, 24 Nov 2014 07:37 PM (IST)Updated: Mon, 24 Nov 2014 07:37 PM (IST)
अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को सात वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: गत वर्ष फरवरी में नजीबाबाद रोड पर पीरबाबा की मजार के समीप मुठभेड़ के बाद दबोचे गए दो अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले साल वर्ष 16 फरवरी की देर शाम कौड़िया चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने कोटद्वार से नजीबाबाद की ओर जा रही सेंट्रो कार को रुकने का इशारा किया तो कार चालक ने कार चालक ने कार पीर बाबा मजार की ओर मोड़ दी। इस बीच पुलिस ने दिल्ली फार्म की ओर से भी एक टीम पीरबाबा मजार की ओर रवाना कर दी। स्वयं को घिरता देख बदमाशों ने पीरबाबा मजार से करीब 30 मीटर दूर कार रोक दी व पुलिस पर फायरिंग झोंकते हुए पैदल ही भागने लगे। पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई व बाद में दोनों बदमाशों को दबोच लिया गया। पकड़े गए बदमाशों में पकड़े गए युवकों में कमहेड़ा (मुज्जफरनगर) निवासी साहने आलम पुत्र रफीकुद्दीन व गजरौला (बिजनौर) निवासी राहुल पुत्र दिनेश शामिल थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो सेंट्रो कार, दो बाइकें, एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व अवैध चाकू बरामद किया।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों के सुनने के बाद सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने दोनों युवकों को मामले में दोषी पाते हुए दोनों को सात वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर सजा दो-दो माह बढ़ाने का भी प्रावधान दिया है।


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