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हाई कोर्ट में पेश हुए गुरुकुल कांगड़ी विवि के कुलपति

गुरुकुल कांगड़ी विवि हरिद्वार के कुलपति प्रो. सुरेंद्र कुमार शैक्षिक दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश हुए।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 09 Nov 2017 07:02 PM (IST)Updated: Thu, 09 Nov 2017 09:14 PM (IST)
हाई कोर्ट में पेश हुए गुरुकुल कांगड़ी विवि के कुलपति
हाई कोर्ट में पेश हुए गुरुकुल कांगड़ी विवि के कुलपति

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने डिग्री को लेकर आरोपों में घिरे गुरुकुल कांगड़ी विवि हरिद्वार के कुलपति प्रो. कुमार को अपने सेल्फ अटेस्टेड शैक्षिक प्रमाण पत्र सभी पक्षों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यूजीसी से भी त्वरित जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर नियत की गई है। 

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दरअसल, हरिद्वार निवासी डॉ. दीनानाथ शर्मा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुलपति के सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी हैं। लिहाजा प्रमाण पत्रों की जांच की जाए। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कुलपति को शैक्षिक दस्तावेजों के साथ तलब किया था। गुरुवार को कुलपति प्रो. सुरेंद्र कुमार शैक्षिक दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश हुए।न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद कुलपति से सभी पक्षकारों को शैक्षिक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड प्रतिलिपि मुहैया कराने को कहा है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी इस मामले में त्वरित जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया। 

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