हाई कोर्ट ने जिला पंचायत देहरादून के वार्ड 18 का चुनाव किया निरस्त
हाई कोर्ट ने जिला पंचायत देहरादून के वार्ड 18 वार्ड का चुनाव निरस्त करते हुए नए चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में जिला कोर्ट से दिया गया फैसला निरस्त कर दिया गया है।
नैनीताल। हाई कोर्ट ने जिला पंचायत देहरादून के वार्ड 18 वार्ड का चुनाव निरस्त करते हुए नए चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में जिला कोर्ट से दिया गया फैसला निरस्त कर दिया गया है।
हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट से विजयी घोषित किए गए राजेश के चुनाव को अवैध घोषित करार दिया है। इस चुनाव में डिंपल निर्वाचित हुई थी। डिंपल की कम आयु को आधार बनाते हुए राजेश ने जिला अदालत में चुनौती दी थी।
इस पर जिला अदालत ने डिंपल का निर्वाचन निरस्त करते हुए राजेश को विजयी घोषित कर दिया था। निचली कोर्ट के फैसले को डिंपल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस यूसी ध्यानी की कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के साथ ही डिंपल के कम उम्र को आधार मानते हुए नए चुनाव कराने के आदेश दिए।
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