बारापत्थर व फांसी गधेरा चुंगी हटाने के आदेश
नैनीताल : हाई कोर्ट ने लेक ब्रिज टैक्स के नाम पर फांसी गधेरा व बारापत्थर स्थित चुंगियों को बंद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने माल रोड की सही चौड़ाई न बता पाने पर नगर पालिका को कड़ी फटकार लगाई है। जबकि दोबारा अतिक्रमण कर रहे लोगों पर जल्द फौजदारी की कार्रवाई की जाएगी।
गुरुवार को जस्टिस आलोक सिंह व जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ में नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं, यदि उनके द्वारा दोबारा अतिक्रमण किया जा रहा है तो उनके खिलाफ फौजदारी की कार्रवाई जल्द की जाएगी। खंडपीठ ने मल्लीताल स्थित मंदिर के पास नाले के ऊपर बनी दुकानों पर कार्रवाई करने के साथ ही मस्जिद तिराहे से डीएसबी कैंपस तक सड़क किनारे दीवार बनाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट ने उक्त जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सूखाताल के सौंदर्यीकरण व सूखाताल झील को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने नालों के ऊपर व सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने को भी कहा था। मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को नियत की गई है।