ढैंचा बीज घोटाला मामले में सुनवाई सात दिसंबर को
हाई कोर्ट नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने ढैंचा बीज घोटाला मामले को सुनने के बाद अगली तिथि सात दिसंबर नियत कर दी।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने चर्चित ढैंचा बीज घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए अगली तिथि सात दिसंबर नियत की है।
गाजियाबाद निवासी जयप्रकाश अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2005-06 में सरकार द्वारा खरीफ की फसल को बढ़ावा देने के लिए ढैंचा बीज वितरण की योजना बनाई गई थी। ढैंचा बीज निर्धारित बाजार मूल्य से 60 फीसद अधिक दरों पर खरीदा गया।
पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बने त्रिपाठी आयोग ने इस मामले की जांच की। रिपोर्ट के बाद भी सरकार द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि सात दिसंबर नियत कर दी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी द्वारा बहस की गई।
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