हत्या के प्रयास में पांच दोषी करार
जिला जज कुमकुम रानी की कोर्ट ने हत्या का प्रयास और साजिश रचने के दो अलग-अलग मामलों में पांच अभिक्त को दोषी ठहराया है। पांचो को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया गया है।
नैनीताल। जिला जज कुमकुम रानी की कोर्ट ने हत्या का प्रयास और साजिश रचने के दो अलग-अलग मामलों में पांच अभिक्त को दोषी ठहराया है। पांचो को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया गया है।
पहली घटना 31 जुलाई 2013 की रात 10 बजे की है। शिवकुमार निवासी ग्राम पीरपुर थाना नवाबगंज इलाहबाद पत्नी सुनीता साहू और दोस्त माइकल के साथ नैनीताल पंहुचा। आरोप है कि मायके में रह रही पत्नी को उसने नैनीताल घुमाने के बहाने बुलाया था और दोस्त की मदद से भवाली रोड में खाई में धक्का दे दिया।
इसके बाद मरा समझकर वह भाग गया। गंभीर घायल सुनीता निवासी ग्राम नवादा थाना होलागढ़ इलाहबाद जैसे तैसे सड़क तक पहुँची। सुनीता की तहरीर पर पुलिस ने शिवकुमार और माइकल के खिलाफ 307, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने तत्परता दिखाते दोनों को काठगोदाम से गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में दोनों को पांच अगस्त को सजा सुनाई जायेगी।
दूसरा मामला 24 मार्च 2014 का है। छोटी हल्द्वानी निवासी दिनेश भट्ट व् उसकी पत्नी मंजू भट्ट का पड़ोसी रामदत्त जोशी, हरीश और पप्पू पुत्रगण भोलादत्त जोशी से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। आरोप है कि तीनों ने दिनेश पर जानलेवा हमला बोल दिया। बीच बचाव में आई मंजू को भी पीट दिया।
पडोसी बचाने आए तो उन्हें भी भगा दिया। तीनों आरोपियों ने दिनेश को कमरे में बंद कर लहूलुहान कर दिया। बाद में उसे मरा समझ कर चले गए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 308, 504 और 342 के तहत दोषी ठहराया। सजा पर फैसला बाद में होगा।