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वन विभाग की टीम ने वन भूमि से ध्वस्त किया अतिक्रमण

हाथीखाना रोड पर वन विभाग की टीम ने तड़के अतिक्रमण को ध्वस्त कर वन भूमि को अपने कब्जे में लिया। वन विभाग की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

By BhanuEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2015 11:29 AM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2015 02:33 PM (IST)

लालकुआं। हाथीखाना रोड पर वन विभाग की टीम ने तड़के अतिक्रमण को ध्वस्त कर वन भूमि को अपने कब्जे में लिया। वन विभाग की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
पिछले कई दिनों से वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि हाथीखाना रोड पर वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि वन विभाग दीवार बनाकर अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन की घेराबंदी करेगा। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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लोहाघाट में अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट से राहत
हाई कोर्ट नैनीताल ने लोहाघाट बस स्टेशन में चिह्नित 41 में से 17 अतिक्रमणकारियों को हटाने की सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्हें सुनवाई का मौका देकर कदम उठाने को कहा है।
कोर्ट के फैसले से 17 अतिक्रमणकारियों को फ़िलहाल राहत मिल गई है। दरअसल खटीमा निवासी हरीश ढौंढियाल ने जनहित याचिका दायर कर लोहाघाट में पेट्रोल पंप से पाटन पुल तक राष्ट्रिय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी।
कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, मगर स्थानीय प्रशासन ने 41 के बजाय याचिका में पक्षकार बनाए गए 17 दुकानदारों को एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया।
इस पर व्यवसायी उमेश गहतोड़ी समेत 17 ने प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। उन्होंने एकसमान कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ व् न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में हुई।
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