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धारचूला ब्लॉक प्रमुख की याचिका खारिज

हाई कोर्ट से राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने धारचूला के ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर के अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है।

By Edited By: Published: Tue, 20 Feb 2018 07:34 PM (IST)Updated: Fri, 23 Feb 2018 10:36 AM (IST)
धारचूला ब्लॉक प्रमुख की याचिका खारिज
धारचूला ब्लॉक प्रमुख की याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट से राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने धारचूला के ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर के अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पिछले दिनों मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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धारचूला के ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला भाजपा-कांग्रेस के बीच सियासी टकराव की वजह बना था। पंचायती राज विभाग ने अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले एक बीडीसी सदस्य की सदस्यता तक निरस्त कर दी थी। जिसे हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था।

इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की तिथि घोषित हुई। इसी बीच ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने रोक नहीं लगाई अलबत्ता अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम को फैसले के अधीन कर दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए ब्लॉक प्रमुख की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर का पदच्युत होना करीब-करीब तय हो गया है।


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