हाई कोर्ट ने ओएनजीसी के सीएमडी व एचआर को भेजा अवमानना नोटिस
आदेश का पालन नहीं करने पर हाई कोर्ट नैनीताल ने ओएनजीसी के सीएमडी व एचआर को अवमानना नोटिस भेजा है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने ओएनजीसी के सीएमडी व एचआर को कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है।
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी यूनियन ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट ने इसी साल 27 जुलाई को अंतरिम आदेश देकर आयोग में कार्यरत 9 दैनिक कर्मचारियों को 48 घंटे के अंदर नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन सीएमडी व एचआर ने अभी तक उनको नियमित नहीं कर आदेश का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे कई वर्षो से दैनिक कर्मचारी के रूप में आयोग मे कार्य कर रहे है तीन अगस्त को वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कर्मचारियो को नियमित करने के आदेश के साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशो का पालन नही करने के कारण नाराजगी जाहिर की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने एकलपीठ के आदेश का पालन नहीं करने पर आयोग के सीएमडी डीके श्राफ और एचआर डीडी मिश्रा को अवमानना नोटिस जारी किया है।
यह भी पढ़ें: शिक्षक पद पर नियुक्ति को उर्दू मोअल्लिम डिग्री अयोग्य घोषित
यह भी पढ़ें: हार्इकोर्ट ने पिरान कलियर दरगाह प्रबंधन को लगार्इ कड़ी फटकार