होमगार्ड को पुलिस के समान मिलेगा ड्यूटी भत्ता
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जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने होमगार्ड को भी पुलिस बलों की तरह माह में 30 दिन का ड्यूटी एलाउंस देने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने तीन माह के भीतर होमगार्ड को पुलिस बलों के अनुरूप भत्तों का भुगतान करने को कहा है। अदालत के फैसले से राज्य के 6411 होमगार्ड लाभान्वित होंगे। सरकार ने फैसले को लागू किया तो होमगार्ड को प्रतिमाह करीब 20 हजार मासिक मानदेय मिलने लगेगा।
शिवप्रसाद शर्मा, रामबहादुर मौर्य व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वह होमगार्ड के पद पर कार्यरत हैं। वह उत्तराखंड में लागू 'उत्तर प्रदेश होमगार्ड एक्ट' की परिधि में आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश का एक्ट लागू करने का फैसला किया था। सरकार द्वारा उन्हें प्रतिदिन चार सौ रुपये और उपलब्ध कार्य के अनुसार दैनिक वेतन का निर्धारण किया जाता है, जो गलत है। उनका कार्य भी पुलिस के समान है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस व होमगार्ड के कार्य अलग-अलग हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कहा कि 350 से चार सौ रुपये प्रतिदिन के एलाउंस पर जीवनयापन संभव नही है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को होमगार्डो पुलिस बलों के अनुरूप माह में 30 दिन का एलाउंस देने के आदेश पारित किए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ में हुई।