ऊधमसिंह नगर में अवैध खनन पर हाई कोर्ट सख्त
जागरण संवाददाता, नैनीताल : ऊधमसिंह नगर जिले में अवैध खनन व इससे पनप रहे अपराधों पर हाई कोर्ट बेहद सख
जागरण संवाददाता, नैनीताल : ऊधमसिंह नगर जिले में अवैध खनन व इससे पनप रहे अपराधों पर हाई कोर्ट बेहद सख्त हो गया है। कोर्ट ने अवैध खनन पूरी तरह रोकने के लिए डीएम, एसएसपी, डीएफओ तथा खनन विभाग के अफसरों की टीम बना दी है। अफसरों की टीम संयुक्त रूप से अवैध खनन पर अंकुश लगाएगी। कोर्ट ने सात अप्रैल तक अवैध खनन पर अंकुश के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा है।
बाजपुर के मोदाराम, इंद्रराम ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर जिले के कोसी, दाबका, कैलास व अन्य नदियों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। खनन की वजह से हर साल गांवों में बाढ़ आ रही है। फसलें बर्बाद होने से किसान तबाह हो रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि ऊधमसिंह नगर जिले से अवैध तरीके से एकत्रित खनन सामग्री उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है। इस मामले में कोर्ट ने एसएसपी ऊधमसिंह नगर को तलब किया था। सोमवार को एसएसपी डॉ सदानंद दाते अदालत में पेश हुए। उन्होंने पिछले तीन दिन में अवैध खनन पर अंकुश के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को दी। बताया कि तीन दिन में 107 डंपर, तीन जेसीबी, आधा दर्जन पोकलैंड मशीन सीज किए गए। डेढ़ सौ चालान किए गए। एसएसपी ने अदालत के समक्ष यह भी बताया कि खनन एक्ट में पुलिस महकमे के पास शक्तियां कम हैं। साथ ही स्वीकारा कि जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। कोर्ट ने प्रशासन व खनन विभाग को अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को सहयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही टीम में शामिल अफसरों से समन्वय स्थापित कर अवैध खनन हर हाल में रोकने के लिए कठोर कदम उठाने को कहा। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीडी कांडपाल ने अवैध खनन पर अंकुश के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में हुई।