राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मामले में सुनवाई 16 मार्च को
नैनीताल : हाई कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में दस फीसद क्षैतिज आरक्षण को चुनौती देत
By Edited By: Published: Mon, 20 Feb 2017 06:35 PM (IST)Updated: Mon, 20 Feb 2017 06:35 PM (IST)
नैनीताल : हाई कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में दस फीसद क्षैतिज आरक्षण को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तिथि 16 मार्च नियत कर दी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष इन दी मैटर ऑफ अप्वाइनमेंट ऑफ एक्टिविस्ट व अन्य से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने को चुनौती दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के लिए तमाम विभागों की विज्ञप्ति में दस फीसद आरक्षण दिया गया। कई विभागों में दस प्रतिशत पदों को छोड़कर अन्य का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है।
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