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बीवी को आत्महत्या को मजबूर करने पर पति को कैद

जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने बीवी को आत्महत्या

By Edited By: Published: Thu, 08 Dec 2016 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 08 Dec 2016 01:01 AM (IST)
बीवी को आत्महत्या को मजबूर करने पर पति को कैद

जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने बीवी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में उसके पति को एक साल की कैद व 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ जून 2012 को भीमताल झील में महिला का शव बरामद हुआ। उसके पास मिले मोबाइल में पापा नाम से दर्ज मोबाइल पर संपर्क साधा तो नंबर राधा बल्लभ भगत निवासी मोहल्ला रघुनाथ पुरी, थाना सीतामढ़ी सदर, जिला सीतामढ़ी बिहार का था। सूचना पर राधाबल्लभ भीमताल पहुंचे और उन्होंने शव की पहचान बेटी पूजा के रूप में की। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति राकेश गंगवार पुत्र तुलाराम निवासी 19-ग्रेटर ग्लोबल कॉलोनी इज्जतनगर बरेली के खिलाफ मामला दर्ज किया। विवेचक इंद्र सिंह राणा द्वारा राकेश के खिलाफ धारा-306 व 420 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत द्वारा आरोप साबित करने को आठ गवाह पेश किए गए। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा पत्रावलियों के अध्ययन के बाद कोर्ट ने अभियुक्त राकेश को धारा-306 व 420 के तहत बरी करते हुए धारा-417 के तहत एक साल की कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

बीसीए थी पूजा, पहले से शादीशुदा था आरोपी

अभियोजन के अनुसार पूजा ने दिल्ली से बीसीए किया था। इसी दौरान उसकी राकेश से मुलाकात हुई। राकेश पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। मगर उसने यह छिपाते हुए पूजा से पटना जाकर दूसरी शादी कर ली। यही नहीं उसने पूजा के रहने के लिए दिल्ली में फ्लैट भी खरीद लिया। इसी बीच परिवारवालों को दूसरी शादी का पता चला तो राकेश ने पूजा से मिलना-जुलना छोड़ दिया। वह आए दिन मारपीट करने लगा। इसके बाद वह पूजा को बहला फुसला कर भीमताल घुमाने ले गया और अकेला छोड़ आया। परेशान होकर पूजा ने झील में आत्महत्या कर ली।


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