Move to Jagran APP

जुर्माना देकर पेड़ हटाने का मामला हिट

संवाद सहयोगी, नैनीताल: सरोवर नगरी में पेड़ आशियाने के अगल-बगल खतरा बने हों या आशियाना बनाने में बाधक,

By Edited By: Published: Sat, 06 Feb 2016 10:23 PM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2016 10:23 PM (IST)
जुर्माना देकर पेड़ हटाने का मामला हिट

संवाद सहयोगी, नैनीताल: सरोवर नगरी में पेड़ आशियाने के अगल-बगल खतरा बने हों या आशियाना बनाने में बाधक, इन्हें हटाने के लिए वन विभाग को जुर्माना अदा करने का फार्मूला खूब हिट हो रहा है। इसी फार्मूले के बूते 2004 से अब तक हरे पेड़ काटने, हटाने व उखाड़ने में वन विभाग ने 37.43 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। सरोवर नगरी की हरियाली अब यहां आशियाना बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के निशाने पर है। यहां ग्रीन बेल्ट क्षेत्र समेत शहर के जंगलों में रसूखदार पेड़ों को बिना किसी रोक-टोक के काटा जा रहा है। पकड़े जाने पर पेड़ काटने वाले ये लोग वन विभाग को जुर्माना अदा कर आसानी से छूट जाते हैं। गौरतलब है कि इन वर्षो में अब तक 449 पेड़ों की बलि दी जा चुकी है।

loksabha election banner

----------------

विभागीय रिपोर्ट

वर्ष मामले जिनमें हुआ जुर्माना

2004 - 39

2005 - 65

2006 - 33

2007 - 41

2008 - 17

2009 - 31

2010 - 37

2011 - 55

2012 - 50

2013 - 46

2014 - 23

2015-16 -12

---------------------

निरीक्षण के बाद 70 प्रकरणों पर निर्णय लेगी पातन समिति

नैनीताल: पातन समिति ने शनिवार को चिडि़याघर सभागार में बैठक का आयोजन किया। बैठक में पेड़ों का पातन व सूखे पेड़ों को हटाने से संबंधित 70 मामलों पर हुई चर्चा हुई। इस दौरान तय किया गया कि समिति सदस्य मौका के मुआयना कर अंतिम निर्णय लेंगे। साथ ही पालिका की ओर से पॉपुलर के खोखले हो चुके पेड़ों पर भी चर्चा हुई। पालिका ने इन पेड़ों को हटाकर नए पौधे लगाने का प्रस्ताव दिया। समिति के सदस्य शकील वारसी ने बताया कि समिति के पास 85 मामले में विचाराधीन हैं। बैठक में उपप्रभागीय वनाधिकारी यूसी तिवारी, नगरपालिका रेंज के वन क्षेत्राधिकारी प्रमोद तिवारी, समिति सदस्य प्रेम सागर, किरन साह, सपना बिष्ट, दीप नारायण बिष्ट, अंजू जगाती मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.