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पीजी की मान्यता पर फैसला अगस्त में विचार

जागरण संवाददाता, नैनीताल : मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से नियुक्त पैनल की ओर से राजकीय मेडिकल

By Edited By: Published: Tue, 28 Jul 2015 07:42 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2015 07:42 PM (IST)

जागरण संवाददाता, नैनीताल : मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से नियुक्त पैनल की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पीजी कक्षाओं के लिए पंजीकरण के संबंध में की गई निरीक्षण रिपोर्ट एमसीआइ की कमेटी को सौंप दी गई है। एमसीआइ की अगस्त माह में प्रस्तावित बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा कि मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स की मान्यता दी जाएगी अथवा नहीं।

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मंगलवार को हाई कोर्ट में देहरादून निवासी प्रियंका चौहान व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के निदेशक डॉ. सीएमएस रावत के अलावा निदेशक चिकित्सा शिक्षा पीसी खरे, विधि अधिकारी एमसीआइ शेखर रंजन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और कोर्ट को बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के मानकों के निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट एमसीआइ की कमेटी को सौंप दी है। याचीकर्ता का कहना था कि उनके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी से पीजी कोर्स किया है लेकिन कालेज की मान्यता नहीं होने के कारण उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल द्वारा उनकी डिग्री का पंजीकरण करने से इन्कार कर दिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचीकर्ताओं की पीजी डिग्री का पंजीकरण करने के निर्देश विपक्षियों को दिए।


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