पीरूमदारा में बेरिया नदी से अतिक्रमण हटाने का आदेश
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने रामनगर के पीरूमदारा में बेरिया बरसाती नदी में हुए अतिक्रमण क
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने रामनगर के पीरूमदारा में बेरिया बरसाती नदी में हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने हलफनामे के साथ अतिक्रमण हटाने संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
रामनगर निवासी बाबू सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पीरूमदार बैरिया में जो प्राकृतिक नाला है, वह राजस्व रिकार्ड में नदी है। नदी में जहां पानी नहीं हैं, उन स्थानों पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर भारी निर्माण कर दिए हैं। अतिक्रमण के कारण नदी का प्रवाह आबादी की ओर से होने की पूरी संभावना है। याचीकर्ता ने कोर्ट से अतिक्रमण हटाने के साथ ही नदी का सीमांकन कर दोनों ओर पौधे लगाने का आदेश पारित करने की गुहार लगाई थी, इससे संभावित भूकटाव को रोका जा सके। कोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन नैनीताल को मामले की जांच कर आख्या देने के निर्देश दिए थे। बुधवार को रामनगर के एसडीएम एसएस जंगपांगी की ओर से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि नदी में कई स्थानों पर अतिक्रमण तो कहीं निर्माण भी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाने के साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।