नजूल भूमि फ्री होल्ड करने की राह खुली
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट से रोक हटने के बाद शासन ने नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने में लगा
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट से रोक हटने के बाद शासन ने नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने में लगाई रोक हटाते हुए इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शासन के आदेश के बाद नजूल भूमि पर अर्से से काबिज लोगों की जमीन के फ्री होल्ड होने का रास्ता साफ हो गया है। कमिश्नर एएस नयाल ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने पूरे प्रदेश में इस पर रोक लगा दी। हाल ही में हाई कोर्ट ने रोक हटा दी तो शासन ने इस संबंध में जिलों को निर्देश जारी कर दिए। सोमवार को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सरिता आर्य की अगुवाई में शिष्टमंडल ने कमिश्नरी में मंडलायुक्त अवनेंद्र सिंह नयाल से वार्ता की। उन्होंने नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में बताया कि नजूल भूमि फ्री होल्ड की प्रक्रिया रुकने से शहर के कई परिवारों के समक्ष बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। कमिश्नर ने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी। शिष्टमंडल में पूर्व पालिकाध्यक्ष मुकेश जोशी मंटू, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मारुति साह, व्यापार मंडल मल्लीताल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी, किशन लाल साह, डॉ. रमेश पांडे आदि शामिल रहे।
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नैनीताल से संबंधित मामलों की बैठक अगले माह
नैनीताल : शासन के निर्देश के बाद जिले में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडीएम उदय सिंह राणा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की हल्द्वानी से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक हो चुकी है। जबकि रामनगर तहसील से संबंधित मामलों की बैठक 28 मई को प्रस्तावित है। नैनीताल शहर से संबंधित मामलों की चर्चा के लिए बैठक अगले माह होगी। एडीएम राणा के अनुसार नजूल नीति के अंतर्गत जो लोग नजूल भूमि पर अवैध रूप से काबिज हैं वह भूमि के एसेसमेंट के बाद दो सौ गुना रकम जमा कर वैध कब्जेधारी हो सकते हैं।