कोर्ट से तीन तस्करों की अपील खारिज
जागरण संवाददाता, रामनगर: कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन में बाघ के शिकार के लिए घुसपैठ के आरोप में
जागरण संवाददाता, रामनगर: कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन में बाघ के शिकार के लिए घुसपैठ के आरोप में रामनगर कोर्ट से तीन साल की सजा पा चुके तीन वन्य जीव तस्करों की अपील को हल्द्वानी अपर सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। हालांकि अर्थदंड कम कर दिया है।
वर्ष 2013 जून के पहले हफ्ते में कॉर्बेट के बिजरानी जोन में सीटीआर कर्मियों ने गश्त के दौरान आठ लोगों को बाघ के शिकार के लिए कड़का लगाते देखा था। वन कर्मियों ने ग्राम वासुदेवपुरा थाना पिंजौर जिला पंचकुला हरियाणा निवासी रमेश बागड़ी व ताराचंद्र एवं ग्राम कालका रामबाग जिला पंचकुला हरियाणा निवासी गिनिया को गिरफ्तार किया था। मौके से उनके पांच साथी पंचकुला हरियाणा निवासी दरिया, बालकू, गोपी, प्रिया व रामनगर गुलरघट्टी निवासी रियासत उर्फ मलखान फरार बताए गए थे। फरार आरोपियों को भी सीटीआर ने एक-एक कर गिरफ्तार कर लिया था। सीटीआर ने शिकार करने व राष्ट्रीय पार्क में बिना इजाजत घुसपैठ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन व बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें रखीं। तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा ने रमेश बागड़ी, गिनिया व ताराचंद्र को दोषी मान तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया था। इसके अलावा पांच आरोपी दरिया, बालकू, गोपी, प्रिया व मलखान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। तीनों ने हल्द्वानी में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सहदेव सिंह की कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अपील खारिज कर दस हजार के जुर्माने को घटाकर पांच हजार कर दिया।