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हिमाचल के टैक्सी मालिक की हत्या कर लूटी थी कार, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा...,

हिमाचल प्रदेश के टैक्सी मालिक की हत्या मामले में आज अपर जिला जज द्वितीय की अदालत ने आज दो अभियुक्तों को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई।

By sunil negiEdited By: Published: Sat, 30 Apr 2016 08:02 PM (IST)Updated: Sun, 01 May 2016 07:00 AM (IST)

रुड़की (हरिद्वार)। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर बाईपास पर 9 मार्च 2014 को हुई हिमाचल प्रदेश के टैक्सी मालिक की हत्या मामले में अपर जिला जज द्वितीय की अदालत ने आज दो अभियुक्तों को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। तीसरा आरोपी के नाबालिग होने की वजह से उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
शासकीय अधिवक्ता आलोक पुंडीर ने बताया कि 10 मार्च 2014 को संजीव शर्मा पुत्र स्वर्णलाल निवासी बांगरून चौक पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ने झबरेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें उसने बताया कि उसका भाई दीपक गाड़ी चलता है। 9 मार्च को उसका भाई दीपक ग्राम बातापुल पर किसी को लाने की बात कहकर सुबह दस बजे घर से निकला, लेकिन देर शाम तक वह नहीं लौटा।

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अक्सर उसका भाई देरी से घर आता था। इसी बीच रात को पांवटा थाने से उसे फोन आया कि उसके भाई का शव झबरेड़ा थाना क्षेत्र में मिला है। इस मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन एसओ कुलवंत सिंह को 23 मार्च 2014 को सूचना मिली कि जटौल पुल पर तीन बदमाश पल्सर मोटरसाइकिल से किसी वारदात का अंजाम देने की फिराक में है।

इस पर घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को दबोच लिया गया। पकड़े गये बदमाशों ने अपना नाम अंकित पुत्र कलीराम निवासी ग्राम पलड़ी थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर उप्र और सोनू उर्फ भूरा पुत्र योगराज निवासी ग्राम सौरम थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर बताया, जबकि तीसरा आरोपी नाबालिग था। तीनों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने सिरमौर से इंडिका कार बुक की और कार को लूटने का प्रयास किया, लेकिन दीपक ने शोर मचा दिया।

इस पर उसे गोली मार दी और उसका शव मानकपुर के समीप फेंक दिया। इसके बाद वह कार लेकर जाने लगे तो कार खराब हो गई। जिस पर तीनों पैदल वहां से भाग गए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। आज अपर जिला जज द्वितीय अरविन्द कुमार ने अंकित और सोनू को हत्या के मामले में आजीवन कठोर कारावास के साथ-साथ पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। साथ ही लूटपाट के मामले में 10-10 वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई।

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