बिल निरस्त कर ऊर्जा निगम पर लगाया हर्जाना
रुड़की : बिजली का बिल बकाया नहीं होने के बाद भी उपभोक्ता के नाम गलत आरसी जारी करने पर उपभोक्ता फोरम न
रुड़की : बिजली का बिल बकाया नहीं होने के बाद भी उपभोक्ता के नाम गलत आरसी जारी करने पर उपभोक्ता फोरम ने ऊर्जा निगम पर पांच हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही विभाग की जारी आरसी को भी निरस्त कर दिया।
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुड़की के पूर्वी दीन दयाल निवासी अतुल कुमार ने बिजली विभाग से घरेलू कनेक्शन लिया हुआ है। उपभोक्ता के सात नवंबर 2014 और आठ जनवरी 2015 के बिल में कोई राशि बकाया नहीं थी। बावजूद इसके ऊर्जा निगम ने उपभोक्ता के नाम 138264 रुपये की आरसी जारी की। उपभोक्ता के आपत्ति जताने के बाद निगम ने संशोधित 20388 रुपये की आरसी भेज दी। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गिरीश मोहन मित्तल और सदस्य प्रदीप पालीवाल ने सुनवाई के बाद पाया कि ऊर्जा निगम ने दोनों ही आरसी गलत जारी की है क्योंकि उपभोक्ता के सभी बिल जमा हैं। इसके बाद फोरम ने विभाग पर पांच हजार का दंड लगाया।