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ट्रक चालक को एक साल कैद

हरिद्वार : रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बालिका को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को अपर मुख्य न्यायिक मजि

By Edited By: Published: Wed, 29 Jul 2015 07:59 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2015 07:59 PM (IST)

हरिद्वार : रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बालिका को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धीरेंद्र भट्ट ने एक साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अप्रैल 2009 को उमेश कुमार की पुत्री अनीता अपनी छोटी बहन अंजली को साइकिल से लेकर सेक्टर दो स्थित चिकित्सालय जा रही थी। रास्ते में सीसीआर से रोशनाबाद जा रहे पुलिस के ट्रक चालक ने उमेश कुमार की पुत्री की साइकिल पर टक्कर मार दी थी जिससे अनीता की मौत हो गयी थी। पुलिस ने उमेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी ट्रक चालक हरि ¨सह पुत्र बचन ¨सह निवासी चमरिया श्यामपुर को तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले से संबंधित मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान कराए गए। अदालत ने हरि ¨सह को दोषी पाते हुए एक साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पुलिस में संविदा पर ट्रक चालक था।


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