अभियुक्त को 15 माह की कैद
हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र से लूटे गये माल समेत पकड़े गये अभियुक्त को प्रथम अपर सिविल जज एसडी, न्याय
हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र से लूटे गये माल समेत पकड़े गये अभियुक्त को प्रथम अपर सिविल जज एसडी, न्यायिक मजिस्ट्रे सुधीर कुमार ¨सह ने 15 माह की सश्रम कैद व 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान ने बताया कि 28 अगस्त 2004 को वादी अपने मित्र दुष्यंत राठी व दीपक गर्ग के साथ कबीर घाट ¨सहद्वार पर बैठे हुए थे। तभी रात को करीब 11 बजे बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनसे मोबाइल, नकदी आदि लूट लिये थे। जाते समय बदमाश उनकी मोटरसाइकिल भी लूटकर ले गये थे। घटना के संबंध में उसी रात को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रमेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी सूदनपुर थाना रजतपुर जिला जेपी नगर, यूपी को गिरफ्तार कर लूटा हुआ सामान बरामद किया था। मामले के संबंध में लंबित मुकदमें में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने प्रमेन्द्र को लूटा गया सामान रखने का दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त प्रमेन्द्र को 15 माह की कैद एवं 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रमेन्द्र को लूट के आरोप से साक्ष्य अभाव में दोष मुक्त कर दिया।