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सीईटीपी से औद्योगिक इकाईयों का जुड़ना अनिवार्य

जागरण संवाददाता,हरिद्वार: सिडकुल की सभी औद्योगिक इकाईयों को संयुक्त उत्प्रवाह संशोधन संयत्र (सीईटीपी

By Edited By: Published: Tue, 05 May 2015 07:04 PM (IST)Updated: Tue, 05 May 2015 07:04 PM (IST)
सीईटीपी से औद्योगिक इकाईयों का जुड़ना अनिवार्य

जागरण संवाददाता,हरिद्वार: सिडकुल की सभी औद्योगिक इकाईयों को संयुक्त उत्प्रवाह संशोधन संयत्र (सीईटीपी) से जुड़ना होगा। मंगलवार को सिडकुल ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। सीईटीपी से न जुड़ने पर फैक्ट्री का प्लाट आवंटन रद करने की कार्रवाई की जा सकती है।

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गंगा स्च्च्छता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की फटकार के बाद औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) भी हरकत में आ गया है। मंगलवार को सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन नौटियाल ने सिडकुल के सभी उद्योगों के लिए आदेश जारी किया कि जल्द से जल्द सभी इकाईयां सीईटीपी से जुड़ जाए। उन्होंने आदेश में यह भी बताया कि सीईटीपी ने मासिक शुल्क को भी अलग-अलग भागों में बांट दिया है। इससे किसी भी इकाई को अब सीईटीपी से जुड़ने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई इकाई सीईटीपी से नहीं जुड़ती हैं तो उन इकाईयों के प्लाट आवंटन को रद करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 544 इकाईयों में से सीईटीपी प्लांट से केवल 322 इकाईयां जुड़ी हैं। सीईटीपी से जुड़ने वाली सभी बड़ी कंपनियां हैं। छोटी कंपनियों का प्रदूषित पानी सीधे नदी नालों में गिर रहा है।


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