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दुकान आवंटन प्रकरण में निगम ने समिति को सौंपे अभिलेख

जागरण संवाददाता, रुड़की: नियमविरुद्ध दुकान आवंटन प्रकरण में नगर निगम ने हाइकोर्ट के आदेश पर गठित समित

By Edited By: Published: Thu, 26 Feb 2015 07:50 PM (IST)Updated: Thu, 26 Feb 2015 07:50 PM (IST)

जागरण संवाददाता, रुड़की: नियमविरुद्ध दुकान आवंटन प्रकरण में नगर निगम ने हाइकोर्ट के आदेश पर गठित समिति को अभिलेख सौंप दिए हैं।

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वर्ष 2012 में नगर पालिका (अब नगर निगम) के निवर्तमान अध्यक्ष और विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यकाल में रामनगर और सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब दो दर्जन से अधिक दुकानों को नियम विरुद्ध आवंटित करने के आरोप लगे थे। वर्ष 2013 में रुड़की नगर पालिका के निगम बनने पर मेयर यशपाल राणा ने प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को गलत ठहराया था। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने शासन को तीन सदस्यीय समिति गठित कर जांच के निर्देश दिए थे। समिति में सीडीओ रंजना, लक्सर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल और एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोबाल को शामिल किया था। सीडीओ रंजना ने जनवरी 2015 में दुकान लेने वाले लोगों को बयान के लिए बुलाया था। जिसमें कुछ लोगों के बयान रह गए थे। इस क्रम में समिति की ओर से नगर निगम रुड़की से प्रकरण से जुड़े अभिलेख मांगे गए हैं, जिस पर नगर निगम की ओर से समिति को रसीद समेत अन्य दस्तावेज दिए गए हैं। इसकी पुष्टि की नगर निगम मेयर यशपाल राणा ने की।

बयान देने नहीं आए दो लोग

रुड़की: दुकान आवंटन के दौरान मनोज समेत दिवान सिंह के नाम पर दुकान आवंटित की गई थी। जिस पर दोनों के बयान होने थे। इसके लिए 24 फरवरी को हरिद्वार जिले से विविध मांग अनुभाग के बाबू अकेला ने नगर निगम रुड़की आकर मनोज समेत दो को आकर बयान देने के लिए कहा था, लेकिन दोनों नहीं आए। इस पर बाबू को बिना बयान लिए ही लौटना पड़ा।


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