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हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका प

By Edited By: Published: Wed, 28 Jan 2015 08:05 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jan 2015 05:29 AM (IST)
हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश विध्यांचल सिंह ने खारिज कर दी।

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शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि पिछले साल 19 सितंबर को सुरेश कुमार अपने पड़ोसी महिपाल के घर पर महिपाल, नानू डॉक्टर, शिवराम, राम कुमार व अहसान के साथ बैठकर शराब पी रहा था। तभी सुरेश कुमार व रामकुमार के बीच विवाद हो गया था। इस पर राम कुमार ने सुरेश के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। बाद में बीच बचाव करा दिया गया था। बाद में रात करीब साढ़े नौ बजे राम कुमार ने सुरेश कुमार को गोली मार दी थी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी पूजा ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आरोपी राम कुमार पुत्र कंटू बागी हाल निवासी ग्राम टोंगिया बुग्गावाला हरिद्वार की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।


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