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उपभोक्ता फोरम ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

By Edited By: Published: Thu, 18 Apr 2013 01:10 AM (IST)Updated: Thu, 18 Apr 2013 01:11 AM (IST)

रुड़की: वारंटी अवधि के दौरान कार के बार-बार खराब होने और कार ठीक करने के नाम पर उपभोक्ता से 27 हजार रुपये वसूलने के बाद भी कार ठीक न होने के मामले को उपभोक्ता फोरम ने गंभीरता से लिया। फोरम ने कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ कार को तुरंत ठीक करने के आदेश दिए हैं।

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अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुड़की निवासी संजीव राणा ने आइएस मोटर्स से 4,21,000 रुपये में एक कार खरीदी थी। 4331 किमी कार चलने के बाद उसमें खराबी आना शुरू हो गई। कंपनी ने गाड़ी ठीक करने के नाम 27000 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद भी कार ठीक नहीं हुई। इस पर संजीव ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम के अध्यक्ष आरपी पांडये, सदस्य प्रदीप पालीवाल ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि वारंटी अवधि के दौरान कार का बार-बार खराब होना, 27 हजार रुपये लेकर भी कार ठीक न करना गंभीर मामला है। इसलिए मोटर कंपनी कार की सभी कमियों को दूर करे व हर्जाने के रूप में उपभोक्ता को 50 हजार रुपये भी दे।

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